बाड़मेर। 1 JULY से देश भर में ब्रिटिश काल से चला रहा कानून समाप्त हो जायेगा और पूरे देश में भारत का नया कानून लागू हो जाएगा जिसको लेकर सरहदी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर लोगों में जन जागरूकता के लिए बाड़मेर पुलिस की ओर से परिचर्चा बैठक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी दी।
इस दौरान बैठक में जिलेभर के अधिवक्ता,सीएलजी मेंबर, सामाजिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधि व महिलाओं के साथ मीडिया कर्मियों ने भी भाग लिया। पुलिस अधिकारियों ने नए कानून के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि तीनों ही क्रिमिनल लॉ में अंग्रेजों के जमाने से आ रहे कानून को समाप्त कर नए कानून की सख्त आवश्यकता थी और 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता(BNS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS) भारतीय साक्ष्य अधिनियम(BSA) लागू हो जाएंगे।
जिसके चलते अब पीड़ित लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा साथ ही देश के किसी भी कोने में अब पीड़ित व्यक्ति अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। गवाहों के बयान दर्ज में देरी होने के कारण न्याय प्रक्रिया धीरे चल रही थी जिसको लेकर भी नए कानून में गवाह अब दो बार ही गवाही टाल सकता है तीसरी बार उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही होगी। वहीं अब अपराधियों के हाथों में फिर से हथकड़ी नजर आएगी। जहां पर नए कानून में 15 आपराधिक धाराओं में पुलिस अब आरोपियों को हथकड़ी लगा सकती है।
10 साल से अधिक सजा वाले आपराधिक मामलों में अब चश्मदीद गवाहों के भी न्यायालय में 164 के बयान अनिवार्य रूप से दर्ज होंगे। और ट्रायल के दौरान कोई चश्मदीद मुकर जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। 60 वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन के खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी से पहले अपना एक कानून में कोर्ट से परमिशन लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
इस दौरान परिचर्चा बैठक में बाड़मेर वासियों ने अपराध को रोकने नए कानून को लेकर अपने सुझाव दिए। बैठक में बाड़मेर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम, त्वरित अनुसंधान सेल एएसपी नाजिमाली, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चंदावत सहित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्ट: ठाकराराम मेघवाल, बाड़मेर