
राजसमंद जिला एवं सेशन न्यायाधीश राघवेंद्र काछवाल ने राजसमंद (Rajsamand) के दोवड गांव में 2021 में हुई लूट एवं हत्या के मामले में बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 20 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। राजसमंद लोक अभियोजक रामलाल जाट ने बताया कि दोवड गांव में 2021 में बकरियां चराने गई बुजुर्ग महिला के गहने लूटकर हत्या करने के मामले में चालान पेश होने के बाद लोग अभी योजना कल 35 गवाह और 98 सहित 12 आर्टिकल किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों आरोपियों केसर सिंह और किशन सिंह राजपूत के लिए यह अहम फैसला सुनाया।
रिपोर्ट – नरेंद्र सिंह खंगारोत