
बाड़मेर (Barmer) राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से रविवार को बाड़मेर जिले में 19 परीक्षा केंद्रों पर ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा – 2025 आयोजित होगी l परीक्षा आयोजन के लिए माकूल इंतजाम किए गए है l परीक्षा समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत ने बताया कि 2 नवंबर कोे प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाड़मेर जिले में ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा -2025 का आयोजन 19 परीक्षा केंद्रो पर किया जाएगा। इसमें 16 राजकीय एवं 3 निजी परीक्षा केंद्रों पर 5016 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे l उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के सुचारू एवं सफल संचालन के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है l जो रविवार को प्रातः 07ः30 बजे से परीक्षा उपरान्त तक नियंत्रण कक्ष से संबंधित समस्त कार्य पूर्ण होने तक कार्यरत रहेगा। इस नियंत्रण कक्ष का प्रभारी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी भगवान दास बारूपाल को बनाया गया है l उन्होंने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के दौरान तीन सदस्यीय 4 सतर्कता दल,10 उप समन्वयक , 22 पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे l निजी परीक्षा केंद्र पर दो-दो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं l उनके मुताबिक परीक्षा केन्द्रों के लिए नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर 02982- 220007 रहेगा। परीक्षा के सुचारू आयोजन के लिए विभिन्न विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। परीक्षा समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेन्द्रसिंह चांदावत ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले संबंधित परीक्षा केन्द्र का गेट बंद हो जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा से दो घंटे पहले संबंधित संेटर पर पहुंचना होगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान नकल एवं अवांछनीय गतिविधियांे की रोकथाम के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से माकूल इंतजाम किए गए है। परीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षकांे के साथ पर्याप्त मात्रा मंे पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय अभ्यर्थियांे के पहचान पत्र की फोटो और एडमिट कार्ड पर लगी फोटो का चेहरा मिलना जरूरी है, अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
अनुचित साधनां के उपयोग पर होगी कड़ी कार्यवाहीः
अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेन्द्रसिंह चांदावत ने बताया कि परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग, अनियमित एवं अविधिपूर्वक गतिविधियों अधिनियम की धारा 2 (च) के अन्तर्गत यथा परिभाषित में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरूद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2023 के संख्यांक (17) के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रूपए तक के दंड तथा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान किया गया है। इसके तहत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे परीक्षार्थियांे को आगामी परीक्षा देने से विवर्जित भी किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि यह कानून परीक्षार्थियों के अलावा उन सब पर भी लागू होगा,जो परीक्षा संचालन में शामिल है। अभ्यर्थियों के लिए यह रहेगा ड्रेस कोडः ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को जिंस पहनकर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों को बालों में सामान्य रबड़ बैड पहन कर आने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर आना होगा। अभ्यर्थियों की सख्ती से जांच पड़ताल करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। पुरुष अभ्यर्थी को आधी-पूरी बाजू का शर्ट, टी-शर्ट पहन कर आने पर ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश दिया जाएगा। जबकि महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, साड़ी,आधी-पूरी बाजू का कुर्ता पहन कर आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान केंद्राधीक्षक को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र में मोबाइल ले जाने एवं इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी l केंद्राधीक्षक भी सिर्फ की-पैड वाला मोबाइल इस्तेमाल कर सकेंगे l
रिपोर्ट – ठाकराराम मेघवाल
