बाड़मेर - जिले के रड़वा में बालिका को अपहरण कर दुष्कर्म करने और हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को फांसी की सज़ा सुनाई है। वहीं अन्य 3 आरोपियों को 7-7 साल के कठोर दंड से दंडित किया है। दरअसल, जिले के रड़वा क्षेत्र में अपने घर मे मां और भाई के पास सो रही नाबालिग बालिका का आरोपी घेवरसिंह व श्रवणसिंह ने अपहरण कर सुनसान जगह ले गए जहां उसके साथ बलात्कार किया और नाबालिग को पहाड़ी से गिराकर उसकी हत्या कर दी।
वहीं अन्य तीन आरोपियों प्रहलादसिंह, नारसींगसिंह व शंकरसिंह ने आरोपी का अपराध छुपाने व और पीड़ित पक्ष पर दवाब बनाने साथ ही आरोपी घेवरसिंह व श्रवणसिंह का सहयोग किया। मामले को लेकर मृतका के पिता पर दबाव बनाकर उससे लिखवाकर लिया गया कि उसकी बेटी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। वहीं पहाड़ी से गिरने से उसकी मौत हो गई। लेकिन, मृतका की मां ने अपनी बेटी को अपहरण कर दुष्कर्म करने और फिर हत्या करने का मामला महिला थाने में दर्ज करवाया था।
महिला थाने में प्रकरण संख्या 32/2013 में दर्ज हुआ। आरोपियों पर धारा 363, 366-क, 376 ए, 376डी, 458, 450, 302, 120 बी, 347, 201 भारतीय दंड संहिता एवं 5(G)/6, 19(1)/21 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ। इस प्रकरण की जांच तत्कालीन बाड़मेर पुलिस उपाधीक्षक नाजिम अली खान ने की और एक-एक पहलु को केस से जोड़कर मामले का खुलासा किया.